50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना
नई दिल्ली, टेक्नोलॉजी डेस्क। भारत में नया टेलीकॉम कानून लागू हो चुका है। इस नए कानून के अनुसार, एक व्यक्ति के आधार कार्ड पर कुल 9 ही सिम कार्ड एक्टिव रह सकते हैं। यदि कोई इस सीमा से अधिक सिम कार्ड रखता है, तो उसे जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पहली बार इस नियम का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना और बार-बार ऐसा करने पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
धोखाधड़ी के जरिए सिम कार्ड हासिल करने पर और भी सख्त प्रावधान हैं, जिसमें 50 लाख रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की कैद का प्रावधान है।
अपने नाम पर कितनी सिम चेक करने की प्रक्रिया
नए कानून के आने के बाद यह जरूरी हो गया है कि आप यह जानें कि आपके आधार कार्ड पर कितनी सिम एक्टिव हैं। यह जानकारी अब आसानी से ऑनलाइन मिल सकती है। इसके लिए किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही अपने फोन या लैपटॉप से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अपने आधार कार्ड पर सिम की जानकारी ऐसे करें चेक:
- संचार साथी पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले संचार साथी पोर्टल पर जाएं।
- Citizen Centric Services में जाएं: होमपेज पर स्क्रॉल डाउन कर “Citizen Centric Services” में “Know Your Mobile Connections” पर क्लिक करें।
- मोबाइल नंबर दर्ज करें: यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर की जानकारी दें और कैप्चा कोड फिल करें।
- ओटीपी दर्ज करें: आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इसे वेबसाइट पर दर्ज करें।
- सिम कार्ड देखें: इसके बाद आपके स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों की सूची दिखाई देगी।
संक्षेप में
नए टेलीकॉम कानून के तहत, एक व्यक्ति के आधार कार्ड पर 9 सिम कार्ड से ज्यादा एक्टिव होने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है। इसलिए, यह आवश्यक है कि आप यह सुनिश्चित करें कि आपके नाम पर कितने सिम एक्टिव हैं और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सिम को बंद करवाएं।
इस प्रक्रिया को आसानी से पूरा करने के लिए, आप संचार साथी पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं और अपने नाम पर सभी सक्रिय सिम कार्ड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
संचार साथी पोर्टल पर जाएं और अब ही अपने नाम पर कितनी सिम कार्ड हैं, इसे चेक करें।
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